top of page
Search

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कड़े निर्देश!...जन्म एवं मृत्यु के एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर हो पंजीकरण

  • alpayuexpress
  • Feb 15, 2024
  • 2 min read

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कड़े निर्देश!...जन्म एवं मृत्यु के एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर हो पंजीकरण


रजत श्रीवास्तव मंडल ब्यूरो चीफ


गाजीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर जनपद के समस्त चिकित्सा संस्थानों में शत प्रतिशत जन्म मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देश दीपक पाल ने कड़े निर्देश जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराए। अन्यथा की हालत में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के साथ विभागीय कार्रवाई के साथ ही वेतन बाधित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस पर विशेष निगाह रखने के लिए सीएमओ ने पूर्व में कार्य देख रहे कर्मी को हटाते हुए राघवेंद्र शेखर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देश दीपक पाल ने बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का एक पत्र जनपद में होने वाले जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्राप्त हुआ है। जिसमें बताया गया है कि राज्य में 83% से अधिक प्रसव संस्थागत होते हैं। परंतु समस्त जन्म की जानकारी पंजीकृत नहीं हो रही है। जबकि नियमावली के अनुसार समस्त जन्म मृत्यु की घटनाओं का साथ प्रतिशत पंजीकरण करना अनिवार्य है।इसके लिए भारत सरकार के द्वारा साल 2024 तक निर्धारित सत प्रतिशत पंजीकरण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बिंदुओं पर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त सरकारी अस्पताल सीएचसी पीएचसी पर जन्म लेने वाले बच्चों एवं प्रसूता के डिस्चार्ज होने से पूर्व प्रत्येक दशा में नवजात का जन्म पंजीकरण सीआरएस पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। यदि जन्म की सूचना पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुई तो उसे दशा में ऑफलाइन माध्यम से सूचना को इकट्ठा का पोर्टल से प्रमाणित पत्र निर्गत किया जाए।

 
 
 

Comments


Subscribe Form

  • YouTube
  • linkedin
  • twitter
  • facebook

©2020 by Alpayu Express. Proudly created with Wix.com

<script data-ad-client="ca-pub-7043038300255779" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

google.com, pub-7043038300255779, DIRECT, f08c47fec0942fa0

bottom of page