‼️भांजी को भगाने और पॉक्सो मामले में!..आरोपी को उम्रकैद,डेढ़ लाख का जुर्माना‼️
- alpayuexpress
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‼️भांजी को भगाने और पॉक्सो मामले में!..आरोपी को उम्रकैद,डेढ़ लाख का जुर्माना‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
अगस्त शुक्रवार 21-8-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जनपद न्यायालय की पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने आज एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी अपने ही सगी भांजे को भगा ले गया जो अपने इलाके में कबूतर बाजी के साथ झाड़ फूंक और निसंतान दंपतियों को संतान पैदा करने की गारंटी देता था
मामला भांवरकोल थाना क्षेत्र का है जहां पर साल 2018 में शमशाद नाम का युवक जो अपनी ही भाजी को झाड़ फूंक के नाम पर अपने घर बुलाया और फिर उसे 4 मई 2018 को अपने साथ भाग ले गया शमशाद कबूतर बाज किस्म का आदमी था जो इलाके में झाड़ फूंक करने और निसंतान दंपतियों को संतान पैदा होने की गारंटी देता था और वह आई हुई महिलाओं के साथ गलत संबंध भी स्थापित करता था 4 मई 2018 को जब शमशाद अपनी भांजी को लेकर भागा तब गांव की ही एक महिला ने उसे देख लिया था और भगाने के बाद जब लड़की के परिवार वालों ने फोन किया तब उसने लड़की के परिवार वालों को धमकी दिया कि अब उसे भूल जाये हमने उससे निकाह कर लिया है वह पटना रांची लखनऊ दिल्ली और फिर उसके बाद पटना आया और इस दौरान पिडीता उसके चंगूल से भाग भी गई थी और जब लोगों ने उसे पकड़ा तब उसने बताया कि यह हमारी पत्नी है और यह पागल हो गई है इसके बाद उसे छोड़ दिया गया था लड़की के परिवार वालों ने भांवरकोल पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने जब दबाव बनाया तब उसने थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया था इसके बाद मामला कोर्ट में ट्रायल पर चला और इस मामले की परी शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय और सुनील सिंह के द्वारा किया गया और इस मामले में कुल आठ गवाहों ने अपनी गवाही दी और उस गवाहों की आधार पर 5/6 पास्को में आजीवन कारावास और ₹100000 का अर्थ दंड और धारा 363 में 5 साल की सजा और 20000 का अर्थ दंड और 366 में 7 वर्ष का कारावास और ₹30000 के अर्थदंड की सजा सुनाई इस तरह आरोपी पर कुल डेढ़ लाख रुपए की अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा हुई आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद उसे पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।





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