‼️बलात्कारी को पास्को कोर्ट ने सुनाई!..आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा‼️
- alpayuexpress
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‼️बलात्कारी को पास्को कोर्ट ने सुनाई!..आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
अप्रैल बुधवार 22-4-2026
गाज़ीपुर:- ख़बर गाजीपुर जिले से है जहां पर पास्को कोर्ट ने आज एक आरोपी को सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही ₹40000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि मामला 4 अगस्त 2018 का है जब अभियुक्त भावार्क थाना अंतर्गत एक गांव की अनुसूचित जाति की 15 साल की बालिका को भगाकर अपने साथ ले गया और उसे अपने बहन के घर रखा और बहन के घर रखने के दौरान उसे लगातार रेप करता रहा

इसके बाद पिता ने मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने इसमें आरोप पत्र दाखिल किया इसके बाद अभियोजन की तरफ से 6 गवाह पेश हुए इसमें पेश किए गए सभी गवाह ने अभियोजन की पुष्टि किया जिसके बाद आज माननीय न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट रामावतार जी ने आरोपी राकेश और पिंटू को एससी-एसटी के मामले में आजीवन कारावास पॉस्को में 10 वर्ष ,366 में 7 वर्ष और 363 में 5 वर्ष की सजा के साथ कुल ₹40000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

