‼️पॉक्सो कोर्ट ने!..नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना‼️
- alpayuexpress
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‼️पॉक्सो कोर्ट ने!..नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
अप्रैल मंगलवार 21-4-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। करीब नौ साल पुराने इस मामले में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी को तीन साल की सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। दरअसल गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने देर रात घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दीपक बिंद को दोषी करार देते हुए तीन साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में अदालत ने धारा 354 और 452 आईपीसी के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत फैसला सुनाया है। घटना 7 अप्रैल 2017 की रात करीब दो बजे की है। जब गांव के ही रहने वाले दीपक बिंद और एक अन्य आरोपी नाबालिग लड़की के घर में घुस गए और सो रही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगे। बच्ची ने जागकर शोर मचाने पर उसके माता-पिता और भाई मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। हालांकि इस बीच पीड़िता की मौत हो गई थी। जिसके चलते उसका बयान दर्ज नहीं हो सका। इसके बावजूद परिजनों और अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी दीपक बिंद को दोषी मानते हुए तीन साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।





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