‼️पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को!..10 साल, सास-ससुर को 7-7 साल की सजा‼️
- alpayuexpress
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‼️पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को!..10 साल, सास-ससुर को 7-7 साल की सजा‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
जून शुक्रवार 12-6-2026
गाज़ीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर दहेज को लेकर सरकार के तरफ से और सामाजिक तौर पर भी बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बावजूद इसके दहेज मांगने वालों और दहेज न मिलने पर हत्या करने वाले की संख्या में कमी नहीं आ रही है और ऐसा ही एक एक मामले में आज जनपद न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष और सास ससुर को 7-7 साल की सजा के साथ ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पूरा मामला गाजीपुर जनपद के कोतवाली इलाके के कपूरपुर देहाती का है जहां के रहने वाले विक्की ने अपनी बहन अनीता की शादी मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के आदिलाबाद गांव के रहने वाले पवन से किया था और शादी के बाद से ही लगातार मोटरसाइकिल की मांग किया जा रहा था जिससे पति और पत्नी में विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते हैं पत्नी अपनी डेढ़ साल की बच्चों के साथ अपने मायके आकर रह रही थी वही 2017 में पति पवन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अपने घर गया और वहां पर रात में पीने के लिए दूध दिया लेकिन उसे दूध में जहर डाल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी और दूध में जहर देने का पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुआ इसी मामले को पुलिस ने कोर्ट में चार सीट पेश किया था जिसमें अभियोजन की तरफ से कुल आठ गवाह प्रेषित कराए गए थे और सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया जिस पर आज गाजीपुर जनपद के न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडे ने आरोपी पति पवन को 10 साल और सास ससुर को 7-7 साल की सजा सुनाई साथ ही ₹10000 के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है।

