top of page
Search

न्यायालय ने किया दोषी करार!..हत्या के मामले में पति,पत्नी,बेटा और बेटी को मिली आजीवन कारावास की सजा

  • alpayuexpress
  • Nov 24, 2023
  • 1 min read

न्यायालय ने किया दोषी करार!..हत्या के मामले में पति,पत्नी,बेटा और बेटी को मिली आजीवन कारावास की सजा


ree

किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर:- खबर गाजीपुर जिले शहर जहां पर पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें के चार अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि थाना जमानियां पर पंजीकृत मुकदमा सं.169/2020 धारा 302/34 से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा। जिसमें माननीय न्यायालय ने अभियुक्त विद्यासागर उर्फ गनेश तिवारी पुत्र भिष्मदत तिवारी,भिष्मद्त तिवारी पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी, दीपू तिवारी उर्फ कुसुमलता पुत्री विष्मद्त तिवारी, रोशनावती देवी पत्नी भीष्मद्त तिवारी निवासीगण बिरुईन थाना जमानियां जनपद गाजीपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

 
 
 

Recent Posts

See All
कचरा बीनने वाले बच्चों को कांस्टेबल पहुँचाया स्कूल… जेल प्रहरी अनिल की मिसाल ने बदल दी 10 ज़िंदगियां

कचरा बीनने वाले बच्चों को कांस्टेबल पहुँचाया स्कूल… जेल प्रहरी अनिल की मिसाल ने बदल दी 10 ज़िंदगियां सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ दिसम्बर सोमवार 1-12-2025 गाजीपुर:- खबर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर पुलिस जो

 
 
 
कोडिन कफ सिरप की अवैध बिक्री बेनकाब!...लखनऊ से जारी पत्र ने खोली पोल,सात लोगों पर मुकदमा दर्ज

कोडिन कफ सिरप की अवैध बिक्री बेनकाब!...लखनऊ से जारी पत्र ने खोली पोल,सात लोगों पर मुकदमा दर्ज सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ नवम्बर शुक्रवार 28-11-2025 ग़ाज़ीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से जहां पर मामला तब सामने आ

 
 
 

Comments


Subscribe Form

  • YouTube
  • linkedin
  • twitter
  • facebook

©2020 by Alpayu Express. Proudly created with Wix.com

<script data-ad-client="ca-pub-7043038300255779" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

google.com, pub-7043038300255779, DIRECT, f08c47fec0942fa0

bottom of page