top of page
Search

‼️नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में!..आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 25 साल की सजा‼️

  • alpayuexpress
  • 2 days ago
  • 2 min read

‼️नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में!..आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 25 साल की सजा‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ


अप्रैल सोमवार 6-4-2026

गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर प्रदेश में भले ही लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाया गया लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाम बदलकर लव जिहाद और धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा ही एक मामला गाजीपुर के सादात इलाके से भी आया था जब अरमान नाम का एक युवक अपना नाम बदलकर भोला रखा हुआ था और एक युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया और फिर उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ लगातार रेप करता रहा और धर्मांतरण का भी प्रयास करता रहा हालांकि पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया और आज कोर्ट ने इस पर सख्त रूप अपनाते हुए आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल की कैद और 55000 जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पास्को कोर्ट रविकांत पांडे ने बताया कि पास्को कोर्ट के न्यायाधीश रामावतार प्रसाद ने बलात्कार एवं अपहरण के मामले में अभियुक्त अरमान उर्फ भोला को 25 वर्ष का कारावास और 55000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है और इस अर्थदंड की पूरी राशि को पीड़िता को देनी होगी।

उन्होंने बताया कि यह मामला सादात थाना क्षेत्र कहां है साल 2024 मे अभियुक्त जो अलग समुदाय का था और पीड़िता दूसरे समुदाय की थी और अरमान ने अपना नाम भोला रखकर उसे अपने साथ ले गया और आजमगढ़ के फूलपुर में एक मुस्लिम इलाके में उसे करीब साढे तीन महीने रखा था और इस दौरान पिडीता को अपने घर वालों से संपर्क नहीं करने दिया और एक कमरे में रखकर उसे आए दिन रेप किया करता था और फिर उसे जगह-जगह मस्जिद मजार या फिर अन्य मुस्लिम जगह पर ले जाया करता था और इस दौरान उसके धर्म परिवर्तन का भी प्रयास करता रहा है लेकिन पिडीता ने धर्म परिवर्तन का लगातार विरोध करती रही।

और उसके बाद साल 2025 में पीड़िता को और अरमान उर्फ भोला ने एक मजार पर लेकर गाजीपुर में आया था तब इस बात की जानकारी पुलिस को हुई थी और पुलिस ने आरोपी अरमान को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने विवेचना करने के बाद पूरे मामले को कोर्ट के सामने लाया और उसके बाद 1 मई 2025 को अरमान उर्फ भोला के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कोर्ट में आरोप प्रेषित किया गया और इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट की तरफ से कुल आठ गवाह पेश किया गया जिन्होंने लोक अभियोजक के कथानक का समर्थन किया इसके बाद आज माननीय न्यायालय पॉस्को कोर्ट को रामावतार प्रसाद जी ने आरोपी अरमान उर्फ भोले को 25 साल का कारावास और 55000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

 
 
 

Comments


Subscribe Form

  • YouTube
  • linkedin
  • twitter
  • facebook

©2020 by Alpayu Express. Proudly created with Wix.com

<script data-ad-client="ca-pub-7043038300255779" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

google.com, pub-7043038300255779, DIRECT, f08c47fec0942fa0

bottom of page