top of page
Search

‼️दहेज के लिए बहू की हत्या करने वाले!..पति-देवर को न्यायालय ने सुनाया 10-10 वर्ष की सजा‼️

  • alpayuexpress
  • 12 hours ago
  • 1 min read

‼️दहेज के लिए बहू की हत्या करने वाले!..पति-देवर को न्यायालय ने सुनाया 10-10 वर्ष की सजा‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ

जून मंगलवार 16-6-2026

गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जनपद न्यायालय ने आज दहेज हत्या के दो आरोपी पति और देवर को 10-10 साल की सजा के साथ ही 10- 10 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है और यह सजा जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडे की कोर्ट से सुनाई गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने बताया कि साल 2021 में कठवा मोड़ के रहने मुर्फीज़ खान की बहन शगुफ्ता की शादी नोनहरा थाना क्षेत्र के नोनहरा गांव के रहने वाले मुश्ताक के साथ हुई थी और शादी के 6 महीने बाद ही विवाहिता से ₹200000 की दहेज की मांग किया जाने लगा और और उसके लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके बाद उसके भाई ने कुछ पैसे मुस्ताक को भेजें और कुछ पैसे देने में लेट हो गए इसके बाद साल 2023 में पैसा ना मिलने पर उसे जान से मार दिया गया था जिसके बाद मृतका के भाई ने कुल नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अभियोजन की तरफ से कुल 7 गवाह पेश किए गए और इस मामले में आज दो मुख्य आरोपी मुस्ताक जो मृतिका का पति था और देवर इश्तियाक को जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है सजा सुनाए जाने के बाद मृतका के भाई काफी खुश नजर आया और वह प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और योगी सरकार की न्याय व्यवस्था को लेकर काफी सराहना किया।

 
 
 

Comments


Subscribe Form

  • YouTube
  • linkedin
  • twitter
  • facebook

©2020 by Alpayu Express. Proudly created with Wix.com

<script data-ad-client="ca-pub-7043038300255779" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

google.com, pub-7043038300255779, DIRECT, f08c47fec0942fa0

bottom of page