खुली मिठाइयों पर अब अनिवार्य होगा!..‘यूज बाय डेट’ का डिस्प्ले, दुकानदारों ने शुरू की तैयारी
‼️खुली मिठाइयों पर अब अनिवार्य होगा!..‘यूज बाय डेट’ का डिस्प्ले, दुकानदारों ने शुरू की तैयारी‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
सितंबर सोमवार 28-9-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर त्योहारों के मौसम के बीच मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से खुले में बिक्री के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है कि खरीदी गई मिठाई का सेवन कितने समय तक किया जा सकता है।

नए शासनादेश के तहत मिठाई की दुकानों पर अलग-अलग ट्रे में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों के सामने एक डिस्प्ले लगाया जाएगा। इस डिस्प्ले पर संबंधित मिठाई की Best Before/Use By से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
इसी व्यवस्था को लेकर गाजीपुर में मिठाई कारोबारियों से बातचीत की गई। दुकानदारों का कहना है कि सरकार की ओर से जो भी शासनादेश जारी किया गया है, उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। नए नियम को देखते हुए दुकानदारों ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
वहीं, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी सरकार के इस कदम को ग्राहकों के हित में बताया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन से जुड़े मिठाई कारोबारियों को नए नियम की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए बैठक आयोजित कर दुकानदारों को शासनादेश के प्रावधानों को समझाने और उनके पालन के लिए जागरूक करने की बात कही गई है।
सहायक आयुक्त खाद्य रमेश पांडे ने बताया कि इस संबंध में शासनादेश उनके विभाग को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से लागू होगी और इसके तहत खुले रूप में मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों के सामने निर्धारित जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।इस नई व्यवस्था से ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि की जानकारी मौके पर ही मिल सकेगी और वे अधिक जागरूक होकर खरीदारी कर सकेंगे।





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