⭕अपहरण, दुष्कर्म और धमकी के दोषी को!..पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष का कठोर कारावास,40 हजार का जुर्माना
- alpayuexpress
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‼️"ऑपरेशन कन्विक्शन"‼️
⭕अपहरण, दुष्कर्म और धमकी के दोषी को!..पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष का कठोर कारावास,40 हजार का जुर्माना

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
जून रविवार 7-6-2026
ग़ाज़ीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कठोर सजा सुनाई है। थाना खानपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 106/2018 में अभियुक्त गौतम पुत्र हरिलाल निवासी खानपुर पर नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने लगातार प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी गौतम को 10 साल का कारावास और ₹40000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है

शनिवार को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त गौतम को धारा 363, 366, 376, 506 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2018 के चर्चित पॉक्सो मामले में दोषी को सजा। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि साल 2018 में आरोपी गौतम ने नाबालिक का अपहरण का हिमाचल प्रदेश लेकर चला गया था। जहां पर उसके साथ लगातार रेप किया वारदात को अंजाम दिया इस मामले में नाबालिक के पिता ने खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। और फिर यह मामला कोर्ट में आया था जिस पर कुल सात गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया और आज पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद जी ने आरोपी गौतम को 10 साल का सश्रम कारावास और ₹40000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।





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