‼️हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद!..तीन सहयोगियों को दो-दो साल की सजा‼️
‼️हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद!..तीन सहयोगियों को दो-दो साल की सजा‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
सितंबर सोमवार 21-9-2029
ग़ाज़ीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर गाजीपुर न्यायालय के इसी एक्ट कोर्ट ने शादी में नाच देखने के विवाद में हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथी ₹50000 अर्थ दंड की सजा और उसके साथ तीन सहयोगियों को 2-2 साल की सजा और पांच ₹5000 का अर्थ दंड की सजा न्यायाधीश संजय के लाल ने सुनाई तो वही एक अन्य आरोपी जो बाल अपचारी होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक इसी एक्ट कोर्ट रामकुमार राय ने बताया कि मामला भुडकुडा थाना क्षेत्र के गोपालपुर ओडासन का है जहां के रहने वाले धर्मेंद्र और अजय गांव में ही 11 जून 2019 को एक बारात में आए हुए नाच को देखने के लिए गए थे जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर उस विवाद के बाद धर्मेंद्र चला गया और कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ अजय के घर पर पहुंचा और वहां पर जमकर मारपीट किया और इस मारपीट के दौरान अजय के पिता सुधीर को गंभीर चोट लगा जिन्हें इलाज के लिए एडमिट कराया गया और करीब एक सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई इसी मामले में अजय के परिवार के द्वारा धर्मेंद्र राजभर सहित उनके अन्य साथियों के खिलाफ भुड़कुड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मामले में अभियोजन के द्वारा कुल आठ गवाह न्यायाधीश के सामने पेश किए गए जिसमें सभी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया और आज इसी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश संजय के लाल के द्वारा सजा सुनाते वक्त मुख्य आरोपी अजय को आजीवन कारावास और 50000 का अर्थ दंड की सजा और उसके तीन अन्य साथियों को दो-दो साल का कारावास और 5-5 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई वहीं इसी मामले में एक अन्य आरोपी जो बाल अपचारि था जिसकी फाइल पहले ही किशोर न्यायालय को ट्रांसफर कर दी गई थी जहां पर उसके मामले की विवेचना चल रही है।





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