‼️सर्वेश यादव हत्याकांड में!..मनोहर यादव दोषी करार,कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा‼️
‼️सर्वेश यादव हत्याकांड में!..मनोहर यादव दोषी करार,कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
सितंबर बुधवार 30-9-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त मनोहर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उन्होंने बताया कि मामला 24 मार्च 2021 का था जब मृतक सर्वेश यादव और उसके मित्र दीपक यादव जो सादात थाना क्षेत्र के ताल गांव के शराब की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करते थे और वहां से जब अपने गांव बहरियाबाद थाना क्षेत्र के हरसरा गांव पहुंचे उस वक्त मनोहर यादव ने सर्वेश यादव और दीपक यादव को गोली मार दिया जिसमें सर्वेश यादव को पेट में गोली लगी जबकि दीपक यादव के हाथ में गोली लगी थी और इस घटना की जानकारी के बाद परिजन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तब सर्वेश यादव ने बताया था कि मनोहर ने उसे गोली मारी है इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और मामला कोर्ट में चला जिसमें इस घटना में कुल 14 गवाहों ने इस घटना का समर्थन किया जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आज आरोपी मनोहर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घायल दीपक यादव ने अपने गवाही में कोर्ट में बताया था कि उसने आरोपी को नहीं पहचान रहा है फिर भी कोर्ट ने मां की गवाही को प्राथमिकता देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।





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