‼️मुख्तार गैंग के शस्त्र लाइसेंसों की जांच में बड़ा खुलासा!..सांसद अफजाल अंसारी समेत तीन पर मुकदमा दर्ज‼️
- alpayuexpress
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‼️मुख्तार गैंग के शस्त्र लाइसेंसों की जांच में बड़ा खुलासा!..सांसद अफजाल अंसारी समेत तीन पर मुकदमा दर्ज‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
जुलाई बुधवार 29-7-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के दौरान कई शस्त्रों और उनसे संबंधित अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के आधार पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, तत्कालीन दो शस्त्र लिपिकों समेत तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार गैंग के सदस्यों और सहयोगियों को जारी 51 शस्त्र लाइसेंसों पर खरीदे और बेचे गए 145 विभिन्न शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इस जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कई शस्त्रों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल सका। साथ ही शस्त्रों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेखों में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पुलिस का आरोप है कि तत्कालीन शस्त्र लिपिकों से मिलीभगत कर शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावलियां और क्रय-विक्रय संबंधी रिकॉर्ड जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब कराए गए। पुलिस का कहना है कि ऐसा आपराधिक षड्यंत्र के तहत किया गया, जिससे इन शस्त्रों का इस्तेमाल गैंग के सदस्य बिना किसी बाधा के आपराधिक गतिविधियों में कर सकें।
पुलिस के अनुसार जांच में सांसद अफजाल अंसारी के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस संख्या 1188/पी-11 से संबंधित मूल पत्रावली और शस्त्रों के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया कि इस लाइसेंस पर कई वर्ष पहले अरुणाचल प्रदेश के आलोंग (अब आलो) क्षेत्र में एक एनपीबी राइफल का क्रय-विक्रय दर्ज है, लेकिन उससे संबंधित आवश्यक अभिलेख और वर्तमान स्थिति का सत्यापन नहीं हो सका। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी, तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और सुग्रीव तिवारी के खिलाफ कोतवाली थाना, गाजीपुर में मुकदमा दर्ज किया है।





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