‼️जगरानी देवी हत्याकांड में दो बेटों और मां को उम्रकैद!..तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना‼️
‼️जगरानी देवी हत्याकांड में दो बेटों और मां को उम्रकैद!..तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
सितंबर बुधवार 23-9-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जनपद न्यायालय के एडीजी थर्ड श्वेता वर्मा की कोर्ट ने दो बेटे और एक मां को आजीवन कारावास की सजा के साथ तीनों को बीच 20-20 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई। मामला साल 2015 का नगसर थाना अंतर्गत गगरन गांव के रहने वाली जगरानी देवी जो मुकेश पाल की मां थी उन्हें गांव के ही रहने वाले चार लोगों ने पुरानी रंजिश में बुरी तरीके से मारा पीटा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई बाद में मामला जहर देने का भी आया जिस पर मुकेश पाल ने चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा नगसर थाने में दर्ज कराया इस मामले में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात मामले को कोर्ट में दाखिल किया इसके बाद मामले की सुनवाई चली और इस मामले में कुल 11 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई जो अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया सभी की गवाही सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता वर्मा ने आज तीन आरोपी लाल बहादुर पासवान, लालबिहारी पासवान और आशा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई वही इस मामले में चौथा आरोपी श्याम बिहारी जो बाल अपचारी जिसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।

इस मामले में वादी की तरफ से जहर देने का भी मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन बाद में जहर देने की पुष्टि नहीं हुई लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका का लिवर किडनी और अन्य जरूरी अंग काफी चोट ग्रस्त हो गए थे जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।





Comments