‼️चर्चित हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद!..कोर्ट ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना‼️
- alpayuexpress
- 18 hours ago
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‼️चर्चित हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद!..कोर्ट ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
अगस्त गुरुवार 6-8-2026
गाजीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जनपद न्यायालय की ईसी एक्ट कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 -50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय ने बताया कि आज गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट संजय कुमार लाल की कोर्ट ने साल 2016 में हत्या के मामले में आरोपी अरुण कुमार राय और विमलेश कुमार राय ने रात करीब 8:30 बजे अक्षयवर राय जो एक मुकदमे में इन लोगों के खिलाफ पैरवी कर रहे थे वह अपने गांव से आ रहे थे तभी इन लोगों ने घात लगाकर इन पर गोली चलाई गई जो अक्षयवर राय के सर के पीछे लगी गोली लगने की जानकारी होने पर उनकी पत्नी और गांव के लोग लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था

इसके बाद उनकी पत्नी ने दोनों को आरोपी बनाते हुए जमानिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और मुकदमा दर्द होने के बाद करीब 5 दिन बाद आरोपी अरुण कुमार राय को लहुवार गांव के पास से अवैध असलहे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद एक और मुकदमा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ उसके बाद कोर्ट में दोनों मुकदमे का ट्रायल साथ-साथ चला और इस मामले में कुल सात गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया इसके बाद आज न्यायालय ने 302 के मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 50-50 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में 3 वर्ष का कारावास और ₹5000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

