top of page
Search

जिला निर्वाचन अधिकारी ने!...जनपद के प्रमुख मुद्रक एवं प्रकाशकों से बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो की दी जानकारी

  • alpayuexpress
  • Apr 4, 2024
  • 2 min read

जिला निर्वाचन अधिकारी ने!...जनपद के प्रमुख मुद्रक एवं प्रकाशकों से बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो की दी जानकारी


ree

किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निर्वाचन के दौरान पोस्टर, बैनर, पम्पप्लेट आदि के प्रकाशन के सम्बन्धित निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रचार से संबंधित पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अंतर्गत प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति/मुद्रक किसी ऐसे निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, उनके द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लिकेट में मुद्रक को न दिया जाये। जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति (जनपद में मुद्रित होनें पर) जिला निर्वाचन अधिकारी को न भेजी जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन पम्पप्लेटो, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबन्ध इन दस्तावेजो के प्रकाशकों एवं मुद्रको की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गये है ताकि धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले व सामाग्री शामिल हो, जो अवैध अपराधिक या आपत्तिजनक हो। अगर होता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक व निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगीे। यह प्रतिबन्ध राजनैतिक दलो, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थको द्वारा निर्वाचन पम्पप्लेटो पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुये अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समस्त सदस्यगण के अलावा मुद्रक/प्रकाशक प्रेस के स्वामी व केबिल चैनल के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

 
 
 

Recent Posts

See All
कोडिन कफ सिरप की अवैध बिक्री बेनकाब!...लखनऊ से जारी पत्र ने खोली पोल,सात लोगों पर मुकदमा दर्ज

कोडिन कफ सिरप की अवैध बिक्री बेनकाब!...लखनऊ से जारी पत्र ने खोली पोल,सात लोगों पर मुकदमा दर्ज सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ नवम्बर शुक्रवार 28-11-2025 ग़ाज़ीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से जहां पर मामला तब सामने आ

 
 
 
सचिव–ठेकेदार की साठगांठ से सरकारी धन की लूट!...सिपाह में करोड़ों की इंटरलॉकिंग बनी भ्रष्टाचार की शिकार

सचिव–ठेकेदार की साठगांठ से सरकारी धन की लूट!...सिपाह में करोड़ों की इंटरलॉकिंग बनी भ्रष्टाचार की शिकार सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ नवम्बर बुधवार 26-11-2025 ग़ाज़ीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से है जहां कासिमाबाद

 
 
 

Comments


Subscribe Form

  • YouTube
  • linkedin
  • twitter
  • facebook

©2020 by Alpayu Express. Proudly created with Wix.com

<script data-ad-client="ca-pub-7043038300255779" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

google.com, pub-7043038300255779, DIRECT, f08c47fec0942fa0

bottom of page