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SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना, न देने पर 3 महीने की जेल




अगस्त सोमवार 31-8-2020


किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस


अदालत की अवमानना को लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा, तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी. साथ ही 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी. ये मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है. 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था.


जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा तय की. भूषण के लिए सजा का ऐलान करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा- 'जजों को प्रेस में नहीं जाना चाहिए. अदालत के बाहर जजों द्वारा कही गई बातों पर भरोसा करना स्वीकार्य नहीं है.' अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर अधिक से अधिक 6 महीने तक की कैद या 2000 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है.

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