अगस्त सोमवार 31-8-2020
किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों को आरक्षण से संबंधित बड़ा निर्देश जारी किया है एक अहम सुनवाई के दौरान SC ने राज्यों को NEET पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस डॉक्टरों को सीटों के आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दे दी है। आपको बताते चलें कि इस सुनवाई में 5 जजों की पीठ ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पोस्ट ग्रेजुएट(पीजी कोर्स) में प्रवेश के लिए इन-सर्विस डॉक्टरों को आरक्षण देने या ना देने की कोई शक्ति नहीं है।
सरकारी डॉक्टरों के पीजी प्रवेश में आरक्षण पर SC ने कहा MCI को नौकरी कर रहे डॉक्टरों के पीजी प्रवेश मे आरक्षण के नियम बनाने का अधिकार नहीं। लेकिन राज्य को गांव और दूरस्थ इलाकों में नौकरी कर रहे डॉक्टरों को पीजी में आरक्षण देने का अधिकार है राज्य इसके लिए वर्क बांड भराएगी।
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