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RBI ने रद्द किया लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस!....5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं ग्राहक

सोलापुर/महाराष्ट्र


RBI ने रद्द किया लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस!....5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं ग्राहक


किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार


महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही बैंक को निर्देश दिया है कि वो अपने सभी खाताधारकों की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस करे। खाताधारकों को इसके लिए बैंक में आवेदन करना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग परिचालन नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि अगर बैंक डूबता है तो प्रत्येक जमाकर्ता को नए नियमों के तहत जमा राशि पर बीमा दावे का अधिकार होता है। इसकी सीमा फिलहाल पांच लाख रुपये तक ही है।

वैसे, लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा बैंक नहीं है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया हो। इससे पहले पिछले साल रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। वहीं RBI ने 14 जुलाई को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था।

आरबीआई ने कहा था कि ये बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ दिख रहा है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक ओर से दिए गए ब्योरे के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के जरिये अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी।

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