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कोरोना अपडेट: होम आइसोलेशन को लेकर डीएम सख्त, निर्देशों का नहीं हुआ पालन तो जाना पड़ सकता है जेल




जुलाई गुरुवार 30-7-2020


किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस


वाराणसी। अभी हल ही में कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए डीएम ने निर्देश जारी किया था, साथ ही कहा था कि होम आइसोलेशन के दौरान सभी सुविधाओं की जांच करने के बाद ही मरीज घर पर रहकर आइसोलेट हो सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि इलाज के दौरान सभी जरूरी मेडिकल से सम्बन्धित सामान वहां मौजूद हो। इसी बाबत जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने जन सामान्य की सुविधाओं को देखते हुए जनपद वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए खरीदे जाने वाले कोरोना किट्स का मूल्य निर्धारित कर दिया है।


बता दें कि डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर एक अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 1000 से अधिकतम 1500/-, डिजिटल थर्मामीटर एक अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 200/-, विटामिन सी टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 60 से अधिकतम 160/-, जिंक टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 80 से अधिकतम 180/-, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्विन टेबलेट 10 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 100/-, हैंड सेनीटाइजर 01(500 एम एल) का मूल्य न्यूनतम रुपये 200 से अधिकतम 250/-, डिस्पोजल ग्लास 20 अदद का मूल्य न्यूनतम एवं अधिकतम रुपया 200/-, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 240 से अधिकतम 320/- तथा मिसलेनियस सामग्री (साबुन एवं हाइपोक्लोराइट) 01+01 का मूल्य न्यूनतम एवं अधिकतम रुपये 150/- सहित एक अदद कोरोना किट्स का मूल्य न्यूनतम रुपया 2130/- तथा अधिकतम 3060/- निर्धारित कर दिया गया है।


जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कराएं कि किसी भी मेडिकल स्टोर/सर्जिकल सेंटर द्वारा कोरोना किट्स निर्धारित दर पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध कराया जाए।अन्यथा उन पर कार्रवाई हो सकती है।

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