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बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ जालसाजी,हेराफेरी का कैंट थाने में मुकदमा दर्ज

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ जालसाजी,हेराफेरी का कैंट थाने में मुकदमा दर्ज


नवम्बर बुधवार 18-11-2020


किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस



वाराणसी। फुलवरिया निवासी वेन्डर्स इण्डिया के साझेदार विनय शंकर राय के शिकायत पत्र के आधार पर मंगलवार को कैण्ट थाने मे बैंक आफ बड़ौदा चांदपुर के मुख्य प्रबन्धक , संकटमोचन शाखा के प्रबन्धक , ला अधिकारी एवं रिकवरी एजेन्ट के खिलाफ कैण्ट थाने मे आईपीसी की धारा 420,406 एवं 506 के तहत जालसाजी, हेराफेरी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ ।

बैक आफ बडौदा के मुख्य प्रबन्धक सहित तीन लोगो ने वेन्डर्स इण्डिया के खाते से 29/06/2020 को बिना खातेदार के सहमति एवं जानकारी दिये वेन्डर्स इण्डिया के खाता संख्या 28650400000272 से बैंकिंग नियम की अनदेखी कर मनमाने तरीके से बैक ने जालसाजी कर 39 लाख रूपये एवं एफडीआर मे हेराफेरी करते हुये विश्वासभंग, पद का दुरूपयोग, इत्यादि की अनियमितता किया। इस सन्दर्भ मे वेन्डर्स इण्डिया के साझेदार विनय शंकर राय ने एक मुकदमा न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ मे दाखिल किया ।न्यायालय ने सुनवाई कर साक्ष्य के आधार पर 2 नवम्बर को स्पष्ट स्थगन आदेश देते हुये बैक को न्यायालय में उपस्थित होकर 6 जनवरी 2021 को जबाब देने का आदेश दिया। आरोप है कि आदेश के बावजूद लगातार वेन्डर्स इण्डिया के साथ द्वेशपूर्ण प्रक्रिया अपनाया गया। इसके आधार पर वेन्डर्स इण्डिया के साझेदार विनय शंकर राय ने 5 नवम्बर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के यहां साक्ष्य के साथ शिकाय पत्र दि या जिस पर जांच कर आज मुकदमा भी पंजीकृत किया गया।

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