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30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान




30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान


अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज़ ब्रेकिंग


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान ......कोरोना वायरस महामारी के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट या अन्य कोई संबंधित दस्तावेज यदि एक्सपायर हो गया है तो पुलिस 30 सितंबर तक आपका चालान नहीं काटेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वीइकल डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी को एक बार फिर बढ़ाने की घोषणा की है। इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडवाइजरी भी जारी कर दी है। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडवाइजरी जारी करते हुए फिटनेस, परमिट (सभी तरह के), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी तरह के संबंधित डॉक्युमेंट्स के लिए वैलिडिटी बढ़ाने की सलाह दी थी। उस समय 1 फरवरी से एक्सपायर हुए डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक तक बढ़ा दी थी।

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