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18 मई से दुकानदारों और लोगो को सहूलियत देने के लिए समय सारणी जारी करते हुए दुकान खोलने का मिला निर्द
(कृष्णा चौहान की रिपोर्ट)
मई रविवार 17-5-2020
18 मई से दुकानदारों और लोगो को सहूलियत देने के लिए समय सारणी जारी करते हुए दुकान खोलने का मिला निर्देश
*सेवराई/ग़ाज़ीपुर।* उप जिला अधिकारी विक्रम सिंह ने लॉक डाउन के उपरांत 18 मई सोमवार से दुकानदारों और लोगो को सहूलियत देते हुए समय सारणी जारी करते हुए दुकान खोलने का निर्देश दिया है।
उप जिला अधिकारी द्वारा जारी की गई सूची अनुसार मेडिकल स्टोर 24 घंटे, दूध, फल, सब्जी, किराना, बेकरी, मिठाई, खोवा पनीर की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रोजाना खुलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, हार्डवेयर, मोबाइल, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टायर ट्यूब, आयरन सीमेंट, घड़ी, मशीनरी, वेल्डिंग, कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स, मार्बल टाइल्स, सेनेटर वेयर, फैब्रिकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट, कृषि सम्बधी यंत्र की दुकान सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक ही खुलेंगे। जबकि ज्वेलरी शॉप, कपड़ा, जूता चप्पल, बर्तन, चश्मा, जनरल स्टोर, कास्मेटिक, गिफ्ट आइटम, खिलौना, स्टेशनरी, खाद बीज, पशु आहार, सुटकेश बैग, झोला, रस्सी, मैट, झाड़ू, बुक स्टॉल, भूसा, कोयला की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः10 बजे से सायं 4 बजे तक खुलेंगे। सभी दुकानो पर सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति चाहे वह दुकान का मालिक ही क्यों ना हो दुकान पर नहीं बैठेंगे। नगर पंचायत दिलदारनगर अंतर्गत सब्जी मंडी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मंडी परिसर में लॉक डाउन तक स्थानांतरित किया जाता है।
इस बाबत उप जिलाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि दुकानों और लोगो को सहूलियत देने के उद्देश्य से सूची जारी की गई है। अगर कोई भी दुकानदार या ग्राहक नियम विरुद्ध कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।