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सरकारी बसो के चालक यदि अभद्रता या नियम के विरूद्ध कार्य करते हैं तो!..शिकायत टोल फ्री नम्बर 94150496

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सरकारी बसो के चालक यदि अभद्रता या नियम के विरूद्ध कार्य करते हैं तो!..शिकायत टोल फ्री नम्बर 9415049606 एवं 180018028277 पर करे


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर: खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक मे सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दूओ पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने दुर्घटनाओ में कमी लाये जाने सम्बन्धी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया तथा सड़क दुर्घटना कम करने हेतु अभियांत्रिक प्रयास, जन जागरूकता एंव यातायात के नियमो का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया।

इसके लिए मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायें तथा शहर के व्यस्ततम मार्ग में यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। उन्होने सड़क दुर्घटनाओ मे मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से जन सामान्य को यातायात नियमो का अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहन चलाते हुए शत-प्रतिशत यातायात नियमो का पालन सुनिश्चित करें तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ-साथ मृत्यु दर में भी कमी आयेगी।

इसके अतिरिक्त बैठक में माल वाहनो में ओंवलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाकर उनका संचालन करने, नशे में वाहनो को चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने, हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने, हिट एण्ड रन दुर्घटना मामले मे उनपर की गयी कार्यवाही की जानकारी ली।

उन्होने सभी विद्यालय के प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि अपने-अपने वाहनो को दुरूस्त कराये एवं समय-समय पर सर्विसिंग करायी जाय। बच्चों के परिजनों के साथ बैठक कर उनका सुझाव लिया जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय के प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाहन के पीछे ड्राइवर का नाम व मोबाईल नम्बर जरूर लिखवाये। ड्राइवर को वाहन चलाने से पूर्व 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ लाइसेंस होना अनिवार्य है।

स्कुली वाहनों में जी.पी.एस एवं सी.सी.टी.वी.कैमरा अवश्य लगायी जाय। विद्यालयो में बच्चो को लाने और ले जाने हेतु बड़े वाहनो का प्रयोग किया जाये। उन्होने कहा कि सरकारी बसो के चालको द्वारा यदि किसी से अभद्रता या नियम के विरूद्ध बस का संचालन करता है तो उसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 9415049606 एवं 180018028277 पर की जा सकती है। एन0 एच एवं हाई-वे पर आपात कालीन नंम्बरो के बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।

उन्होने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसका लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए भविष्य में दूसरा लाईसेंस नही जारी किया जायेगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्रीराम सिंह, ट्रैफिक इन्सपेक्टर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं विद्यालयो के प्रबन्धक उपस्थित थे।

 
 
 

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