मोख्तार अंसारी पर एक और कुर्क कार्यवाही!..65लाख 45हजार की संपत्ति हुई कुर्क
किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार
लखनऊ। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त IS191 गैंगलीडर मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य/चचेरे भाई मंसूर अंसारी व चाचा खुर्शेदुल हक अंसारी व आविदा अंसारी पत्नी मंसूर अंसारी की 65 लाख 45 हजार 110 रूपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 20.03.2023 को विवेचक/ प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति दिनांक 27.03.2023 के क्रम में अभियुक्त/ गैंगलीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी / चचेरे भाई मंसूर अंसारी व चाचा खुर्शेदुल हक अंसारी व आविदा अंसारी एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को दिनांक 12/04/2023 को जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी जो अभियुक्त द्वारा अपने चाचा खुर्शेदुल हक अंसारी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कासिम अंसारी, आबिदा अंसारी पत्नी मंसूर अंसारी, व मंसूर अंसारी पुत्र खुर्शेदुल हक अंसारी के नाम से वार्ड काल्विन कॉलेज मोहल्ला न्यू हैदराबाद डॉक्टर वैजनाथ रोड जनपद लखनऊ भूमि क्रय किया गया है।
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