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मनोज राय हत्याकांड में आया नया मोड़,मुख्तार के सह आरोपी की याचिका पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई।

मनोज राय हत्याकांड में आया नया मोड़,मुख्तार के सह आरोपी की याचिका पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई।


अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर


गाजीपुर -ख़बर गाजीपुर से है जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगियों पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में पुलिस की चार्जशीट के बाद आरोप तय होने की कार्यवाही चल रही है, जिसमें आज बहस होनी थी लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी सरफराज मुन्नी की तरफ से एडजॉर्नमेंट "स्थगन" की एक याचिका आज जज साहब के समक्ष दी गई और उन्होंने जज के सामने गुहार लगाया है कि इस वारदात में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है जबकि पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज, जफर चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में आज मुख्तार समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन अदालती दांव पेंच के चलते सरफराज मुन्नी के स्थगन याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई कर अगली तारीख 20 नवम्बर डाली है, सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि जुलाई 2001 में उसरी चट्टी कांड हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह और उनके सहयोगियों के ऊपर मोहम्दाबाद कोतवाली में एफआईआर कराई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर, एक सहयोगी और एक अज्ञात शख्स की मौत हुई थी, जिसमें तीसरा अज्ञात शख्स हमलावर बताया गया था जिसकी शिनाख्त मनोज राय, निवासी बक्सर बिहार के रूप में हुई थी, जिसमें बाद में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने भी घर से मनोज राय को मुख्तार अंसारी द्वारा इस घटना से एक दिन पहले बुला कर मार देने का आरोप लगाया है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में यह मुकदमा चल रहा है और आगामी 20 नवंबर को इसमें जज साहब मामले को सुनकर आरोप तय करने की कार्यवाही करेंगे।

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