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पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व गैंग के सदस्य एजाजुलहक अंसारी की 8 करोड़ रुपए की

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गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व गैंग के सदस्य एजाजुलहक अंसारी की 8 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्ति को कुर्क


सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर


गाज़ीपुर। जनपद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व गैंग के सदस्य एजाजुलहक अंसारी की 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी और उनके करीबी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जिसमें मोख्तर अंसारी द्वारा अपनी माता राबिया खातून उर्फ राबिया बेगम के नाम से मोहल्ला डालीबाग तिलक मार्ग निकट बांध एक्सटेंशन बोर्ड राजा राममोहन राय जनपद लखनऊ स्थित भूखंड संख्या-93 का भाग, जिसका रकबा 386.1524 वर्ग मीटर है और जिसकी वर्तमान कीमत 4.50 करोड़ रुपए है, को कुर्क किया गया है।

साथ ही मोख्तर अंसारी गैंग के सदस्य एजाज उर्फ एजाजुलहक अंसारी द्वारा अपनी पत्नी फहमीदा अंसारी के नाम से मोहल्ला डालीबाग 0263 तिलक मार्ग राजा राममोहन राय वार्ड जनपद लखनऊ स्थित भूखंड संख्या 13/4 एक भूखंड रकबा 231.04 वर्ग मीटर भू संपत्ति क्रय की गई है। जिसकी वर्तमान कीमत 3.50 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

 
 
 

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