निर्मम हत्या के मामले में 2 आरोपियो को हुई आजीवन कारावास की सजा!...और लगा 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड।
किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार
गाजीपुर । खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर न्यायाधीश SC/ST एक्ट अरविंद मिश्र की अदालत ने निर्मम हत्या के मामले में 2 आरोपियो को आजीवन कारावास से दण्डित करते हुए प्रत्येक पर लगाया 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया अर्थदंड की राशि से 90 प्रतिसत राशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है बताते चले कि थाना कोतवाली इलाके कपुरपुर निवासी शनि आर्या ने थाना कोतवाली में इस आशय का तहरीर दिया कि 31 मार्च 2021 की रात करीब 10 बजे उसके पिता धर्मेंद्र व उसके मामा पिंटू के साथ काम करके घर आ रहे थे कि टेढ़वा क्रासिंग के पास रजदेपुर निवासी वाहिद उर्फ नाटे और बबलू वहाँ मौजूद थे जिनको साइकिल से धक्का लग गया जिस पर आरोपियो ने मेरे पिता को ईट पत्थर से मार रहे थे इसकी सूचना उसके मामा पिंटू घर भाग कर आये और कहे जिसपर हम लोग मौके पर आए तो सभी लोग मार रहे थे हम लोगो देखते ही सभी आरोपी भाग गए हम लोग उनको अस्पताल ले गए जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और दौरान विवेचना आरोपियो को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपियो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 7 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।
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