दुष्कर्म!...नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम की अदालत ने बुधवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया जिसमे से पीड़िता को 90 प्रतिशत देने का आदेश दिया। बताते चले कि थाना करीमुद्दीनपुर गांव बद्दोपुर निवासी पीड़िता ने इस आशय की तहरीर दिया था कि वो अपने ननिहाल गई थी। 4 जुलाई 2019 को दोपहर 2 बजे पडोस के कामेश्वर राजभर के दुकान में टॉफी लेने गई थी। आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ गलत काम किया और धमकाया कि किसी से कही तो जान से मार डालूंगा। सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराकर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बुद्धवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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