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जुर्माना की रकम आर• सी• के माध्यम से होगी वसूली !....खाद पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होते ही,भुड़कुड

जुर्माना की रकम आर• सी• के माध्यम से होगी वसूली !....खाद पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होते ही,भुड़कुड़ा सहित जिले में हुई कार्यवाही


आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर


गाजीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, श्री अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 15 वादों पर रू0 5,20,000/- (पॉच लाख बीस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। जिसमेे अजय यादव पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल दास निवासी मुगलानीचक पोस्ट-सोहिलापुर थाना-कोतवाली गाजीपुर बर्फी (अधोमानक) पर 35000 हजार, चन्दन प्रसाद पुत्र श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल पोस्ट व थाना-सुहवल जनपद-गाजीपुर बर्फी (अधोमानक) पर 35000 हजार, राजेश चौरसिया पुत्र श्री राजेन्द्र चौरसिया निवासी ग्राम-दाऊदपुर पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद जनपद-गाजीपुर बिना पंजीकरण बिस्किट परिवार ब्राण्ड (मिथ्याछाप) पर 35000 हजार, ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री सिंहासन गुप्ता निवासी ढोटारी पोस्ट व थाना-बरेसर जनपद-गाजीपुर नमकीन (राजभोग ब्राण्ड) मिथ्याछाप पर 35000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह नि0 व पो0 युवराजपुर थाना सुहवल गाजीपुर बिना पंजीकरण, पनीर (अधोमानक) पर 30000 हजार, अजय पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लठ्ठूडीह पोस्ट-गॉधीनगर थाना-करीमुद्दीनपुर जनपद-गाजीपुर व मालिक ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 गंगा सागर निवासी उपरोक्त बिना पंजीकरण, बर्फी (अधोमानक) पर 40000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह नि0 व पो0 युवराजपुर थाना सुहवल गाजीपुर बिना पंजीकरण, भैस का दूध (अधोमानक)पर 25000 हजार, अखिलेश पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी 114 सैदपुर पो0 व थाना-सैदपुर जिला-गाजीपुर व मालिक-श्री अतुल पुत्र राजेन्द्र यादव नमकीन (सील्ड पैक) मिथ्याछाप पर 40000 हजार, नसीम राईनी पुत्र मु0 कलामुद्दीन राईनी निवासी खिदिरपुर अलीनगर पोस्ट व थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर बिना पंजीकरण छेना की मिठाई(बाह्य पदार्थ ) पर 40000हजार, कन्हैया गुप्ता पुत्र श्री विश्वनाथ गुप्ता निवासी अकलपुरा पोस्ट-रौजा थाना-कोतवाली गाजीपुर बिना पंजीकरण, सोनपापड़ी (अधोमानक)पर 35000 हजार, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर व मो0 असगरी उर्फ उसकरी (एकाउटेण्ट राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली गाजीपुर बिना पंजीकरण रिफाइण्ड आयल (नियमों का उल्लंघन) पर 65000 हजार, राम अवतार चौहान पुत्र श्री जोधन चौहान निवासी ग्राम-तरौटी पोस्ट-इन्दौर थाना-कासिमाबाद बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ विक्रय करके 15000 हजार, रामनिवास यादव पुत्र श्री राम समुझ सिंह यादव निवासी ग्राम-मोलनापुर उर्फ तालगॉव पोस्ट-जखनिया थाना-भुडकुडा गाजीपुर बिना पंजीकरण (आइसक्रीम का घोल व आइसकैण्डी का निर्माण/विक्रय) पर 35000 हजार एवं रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व0 बनारसी गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-जीवपुर  थाना-जमानिया गाजीपुर बिना पंजीकरण, आइसक्रीम का घोल (अधोमानक)पर 40000 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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