top of page
Search
  • alpayuexpress

जान से मारने की धमकी के मामले में!...पूर्व मंत्री विजय मिश्र और दीपक वर्मा को MPMLA कोर्ट ने किया दो

जान से मारने की धमकी के मामले में!...पूर्व मंत्री विजय मिश्र और दीपक वर्मा को MPMLA कोर्ट ने किया दोषमुक्त


रजत श्रीवास्तव मंडल ब्यूरो चीफ


गाजीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर अपर सत्र न्यायाधीश / MPMLA अरविंद मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र व दीपक वर्मा को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार ग़ाज़ीपुर लाइव न्यूज के संपादक सुनील कुमार सिंह द्वारा 12 मार्च 2017 की घटना के बाबद तहरीर दिया कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र पोल खोल रही खबरों से घबड़ाकर तथा अपने हार के बौख लाहट के कारण फोन से धमकी दिया उसके वावजूद वादी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर भी लगातार धमकी मिलती रही। होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन कर उसकी पिस्टल को छीन कर जान से मारने की धमकी दिया। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 28 जुलाई 2023 को 1 साल की साधारण कारावास व 500 -500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की विरुद्ध आरोपियों ने 14 अगस्त 2023 को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दाखिल किया। जिसकी सुनावई हेतु पत्रवाली को MPMLA कोर्ट अरविंद मिश्र की अदालत में भेजा गया। वहाँ सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोनो आरोपियों की अपील को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त कर दिया।

5 views0 comments

Comments


bottom of page