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जानिए वो कानून जिसने छिन लिया आजम खान का वोट देने का अधिकार

गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


जानिए वो कानून जिसने छिन लिया आजम खान का वोट देने का अधिकार


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर:- समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब वोट नहीं दे पाएंगे. चुनाव आयोग ने उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया है. चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत ये कार्रवाई की है. रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान का वोट देने का अधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई ती. और अब उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया.

भाजपा नेता ने लिखा था पत्र

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बुधवार को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ एसडीएम सदर को बुधवार को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि भ्रष्ट आचरण एवं भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है. इसके कारण ही चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी है. इसी कारण से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. चूंकि, आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है. ऐसे में आजम खान का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए. इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कोर्ट का आदेश और आयोग के नियमों का हवाला देते हुए आजम खान से वोट देने का अधिकार छीन लिया है. उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश दिए.

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