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जमानियॉ थाना में!...डीएम-एसपी ने प्रत्याशियों को पढ़ाया निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का पाठ

जमानियॉ थाना में!...डीएम-एसपी ने प्रत्याशियों को पढ़ाया निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का पाठ


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर। खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर नगर निकाय चुनाव को सकुशल निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमबीर सिंह ने नगर पालिका जमानियॉ के लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों और नागरिकों के साथ जमानियॉ थाना में गुरूवार को बैठक ली। बैठक में आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है वे निर्वाचन आयोग के गाईड लाइन के अनुरूप ही कार्य करेगे। उन्होने उपस्थित प्रत्याशियों को निर्देशित किया है कि कोई भी प्रत्याशी शराब, साड़ी एवं वोट देने के नाम पर धन का लालच नहीं देगा। ऐसी कृत्य करते हुए पाये जाने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी ने निकाय मेे रहने वाले वासियो से अनुरोध किया कि चुनाव पड़ने वाले बूथो पर 100 मीटर के दायरे में वाहन, मोबाईल फोन एवं तरल पदार्थ लेकर नही जायेगा। चुनाव स्थल के आस पास घरो में केवल घर के सदस्य ही रहेगे। कोई बाहरी व्यक्ति एवं रिस्तेदार नही रहेगा। वोट डालने वाले व्यक्ति अपना ओरिजनल आधार कार्ड एवं निर्वाचन कार्ड एवं चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये अन्य पहचान पत्र ही लेकर जायेगे। किसी अन्य व्यक्ति का आधार नही लेकर जायेगे। ऐसे दशा में किसी भी तरह का फर्जी मतदान पाये जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जनपद के समस्त नगर पालिका एवं पंचायत वासियों से अपील किया है कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना/भ्रामक नही देगे ऐसी स्थिति में गलत सूचना फैलाने एवं देने वालो पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि कोई भी शिकायत दर्ज कराता है या फोन के माध्यम से सूचना देता है तो तत्काल मौके पर पहुचकर समस्या का निस्तारण कराए। किसी भी प्रकार की समस्या पर कन्ट्रोल रूम नम्बर -0548-2221303, 2226100 एवं मोबाईल नम्बर- 9555050448 तत्काल सूचना दें सकते है। उन्होने वोटरो से अपील किया कि 4 मई 2023 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। वोटर अपने सुविधानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी जमानियॉ, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी जमानियॉ/पुलिस विभाग के बल एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।

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