top of page
Search
alpayuexpress

छोटी सी गलती कर माफिया से बन गया मुजरिम!...एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 वर्

छोटी सी गलती कर माफिया से बन गया मुजरिम!...एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना ।


सुभाष कुमार पत्रकार


गाजीपुर:-खबर गाज़ीपुर जिले से है जहा पर गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा दी है।कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।एमपी/एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का विचाराधीन था।मामले में फैसला देते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज मुख्तार को 10 वर्ष की सजा का ऐलान किया।कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है मामले में दूसरे आरोपी सोनू यादव को कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सोनू यादव पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है।कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को कल दोषी करार दिया था।गाजीपुर के करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था।इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल था।गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में तीसरी बार सजा मिली है।इससे पूर्व 15 दिसम्बर 2022 और 29 अप्रैल 2023 को एमपी/एमएलए कोर्ट गैंगस्टर के अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुना चुकी है।

23 views0 comments

Comments


bottom of page