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गैंगेस्टर कोर्ट से मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार!...10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख का जुर्म

गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


गैंगेस्टर कोर्ट से मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार!...10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख का जुर्माना


1996 में दायर केस में कुल 5 गैंग चार्ज में आया फैसला


26 साल बाद आये फैसला में कुल 11 गवाहों की हुई गवाही


सुभाष कुमार पत्रकार


गाजीपुर:- खबर गाजीपुर से है जहां पर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी है। जिसमें राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा

वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर, अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था। जिसमें गवाहों की गवाही के साथ जिरह और बहस पूरी हो गयी थी, और गैंगेस्टर कोर्ट से मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार, 10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख का जुर्माना

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