top of page
Search
  • alpayuexpress

गैंगस्टर व आबकारी अधिनियम के तहत!...शराब माफिया की एक करोड़ एक लाख 60 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्

गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


गैंगस्टर व आबकारी अधिनियम के तहत!...शराब माफिया की एक करोड़ एक लाख 60 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्क


मोहम्मद इसरार पत्रकार (उपसंपादक)


गाज़ीपुर। खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध गैंग लीडर विकास यादव उर्फ विक्की द्वारा अपने परिजनों के नाम अर्जित लगभग 01 करोड़ 01 लाख 60 हजार रुपये की अचल संपत्ति को मंगलवार को कुर्क किया गया।

उल्लेखनीय है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 08 अक्टूबर 2022 को विवेचक (थानाध्यक्ष बहरियाबाद) द्वारा प्रेषित आख्या व पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति पर अभियुक्त विक्की उर्फ विकास यादव निवासी मधुबन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

की भू सम्पत्तियों को कुर्क किया गया।

उसने अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अपनी माँ तारा देवी पत्नी रमेश यादव एवं पत्नी नन्दिनी देवी के नाम की संयुक्त सम्पत्ति अर्जित की थी। कुर्क की गयी बेनामी अचल संपत्तियों में विकास यादव द्वारा अपनी मां तारा देवी के नाम से भू -संपत्ति मौजा मधुबन परगना व तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में अराजी संख्या 028 रकबा 0.3180 हेक्टेयर का 0.530 हेक्टेयर व अराजी संख्या 181 रकबा 0.5520हेक्टेयर का 0.04हेक्टेयर भूमि, जिसकी कुल कीमत 85 लाख 40 हजार रुपए है।

इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी नंदिनी देवी के नाम से भू- संपत्ति मौजा अनौनी परगना खानपुर तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में आरजी संख्या 702 में से 0.130 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत 16 लाख 20 हजार रूपये है।

गैंग सरगना विकास यादव उर्फ विक्की निवासी मधबन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पर गैंगस्टर व आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं।


1 view0 comments

Commenti


bottom of page