top of page
Search
  • alpayuexpress

कारखानों को सशर्त छूट, खुलेंगी स्पेयर पा‌र्ट्स की दुकानें


(चन्दौली से अशोक केशरी की रिपोर्ट)


कारखानों को सशर्त छूट, खुलेंगी स्पेयर पा‌र्ट्स की दुकानें


चंदौली।कोरोना के कहर से महफूज जिलों में सरकार ने लॉकडाउन में मामूली राहत दी है। फैक्ट्रियों, कारखानों को खोलने के लिए सशर्त छूट दी गई है। मोटर पा‌र्ट्स, कृषि यंत्र व स्पेयर पा‌र्ट्स की दुकानें खुलेंगी। कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है, जबकि किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें पूर्व की भांति सुबह आठ से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए ही खुलेंगी। सड़कों पर आमजन का घूमना व निजी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। बिना पास के घूमते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई तय है।


सरकार के आदेशों में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखानों को खोलने की छूट दी गई है, जबकि शेष फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिए उद्योग उपायुक्त के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद ही कारखानों को संचालित किया जा सकेगा। सहज जनसेवा केंद्र, कोरियर, निजी सुरक्षा सेवा, सरकारी कार्यो के लिए डाटा संग्रह व कॉल सेंटर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, आइटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। मालवाहक यातायात को छूट प्रदान की गई है। ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का संग्रह, बिक्री, पोल्ट्री फार्म, बेसहारा पशु आश्रय स्थलों के संचालन, मत्स्य पालन में भी राहत दी गई है, जबकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल समेत चाय-पान की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी। फल, सब्जी, दूध, अनाज, जनरल स्टोर, अंडा की दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक ही खुलेंगी। चयनित दुकानदार शाम छह बजे तक दुकान का आधा शटर गिराकर जरूरी वस्तुओं की होम डिलेवरी कर सकते हैं। हालांकि शारीरिक दूरी का पालन करना व कराना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति के बगैर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। बेवजह सड़क पर घूमते पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वाहन भी सीज किया जा सकता है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन में सशर्त छूट प्रदान की गई है। संबंधित क्षेत्र अथवा कामगार ही अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान तीन मई तक पूर्णतया बंद रहेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1 view0 comments
bottom of page