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क्या हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति भी कोरेंटाइन होगा



( किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस-Alpayu Express)


मई शनिवार 23-5-2020


क्या हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति भी कोरेंटाइन होगा


*नई दिल्ली.* 25 मई से देश में घरेलू हवाई यात्रा शुरू हो रही है. देश के सभी हवाई अड्डों और घरेलू एयर लाइंस कंपनियों ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है. साथ ही, अब टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है. लेकिन, हवाई यात्रा को लेकर सभी लोग के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या हवाई यात्रा करने के बाद 14 दिन का कोरेंटाइन करना होगा? लाइव मिंट में छपी खबर के मुताबिक, एविएशन मिनिस्ट हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि हवाई यात्रा के बाद 14 दिन के कोरेंटाइन पर जाने की जरुरत नहीं है. उन्होंने कहा कोरेंटाइन मामले को व्यावहारिक तरीके से निपटाना चाहिए. हम 14 दिन का कोरेंटाइन नहीं दे सकते. यह व्यावहारिक नहीं है. लेकिन टेस्ट में कोई पॉजिटिव पाया गया तो उसे हवाई यात्रा नहीं करने दी जाएगी.

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है. 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा. यात्री के फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए. उसका स्टेटस भी ग्रीन होना चाहिए. मास्क पहने यात्री को ही प्रवेश दिया जाएगा. निर्धारित मानक से ज्यादा टेंपरेचर पाए जाने पर हवाई यात्रा की इजाजत नहीं. 25 मई से फिर से शुरू होने जा रही घरेलू उड़ानों के लिए हवाई किराए की लिमिट फ्लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर 7 बैंड में तय की गई है. हर बैंड में किराए की एक लोअर और अपर लिमिट होगी. ये किराए 24 अगस्त तक लागू रहेंगे. हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, हवाई किराए के लिए पहले बैंड में वे उड़ानें होंगी, जिनकी ड्यूरेशन 40 मिनट से कम की है. दूसरे, तीसरे, चौथे बैंड में वे उड़ानें होंगी, जिनकी ड्यूरेशन क्रमशः 40-60 मिनट, 60-90 मिनट, 90-120 मिनट और 120-150 मिनट होगी. छठे व सातवें बैंड में वे उड़ानें रखी गई हैं, जिनकी ड्यूरेशन क्रमशः 150-180 और 180-210 मिनट है.

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