top of page
Search
  • alpayuexpress

केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की





केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है


अल्पायु एक्सप्रेस


किरण नाई - मुख्य संपादक


(RNI - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से पंजीकृत)


केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है. Lockdown में छूट मिलने के बाद जैसे-जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल खुल रहे हैं और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं, जो सामान्य तौर पर हर जगह पालन किए जाने हैं. वहीं, मॉल के लिए अलग गाइडलाइन जारी हुई है. नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी. इसके अलावा, मॉल में हर किसी को मास्क लगाना जरूरी होगा. थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसके अलावा सभी मॉल को अन्य सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. इसके साथ-साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ asymptomatic कस्टमर ही मॉल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे. इसके अलावा, मास्क लगाकर आने वालों को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी.

1 view0 comments
bottom of page