कोर्ट के आदेश पर!...गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क पेट्रोल पम्प पर रिसीवर नियुक्त कर पेट्रोल पम्प का संचालन हुआ शुरू।
⭕जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर बिठाया रिसीवर,डीएम गाजीपुर आर्यका अखौरी ने की पुष्टि।
अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर
गाज़ीपुर:- खबर गाज़ीपुर से है जहां बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके पूरे परिवार की परेशानियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से इंडियन ऑयल का किसान पेट्रोल पंप कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन ने कुर्क किया था, जिसके खिलाफ अंसारी की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उक्त पेट्रोल पंप के संचालन की अनुमति मिली थी, जिसमें देर होने पर फरहत अंसारी फिर कोर्ट गई थी, जिसका संचालन उच्च न्यायालय केआदेश से पिछले 3 फरवरी को शुरू कर दिया गया है जिसकी गाजीपुर की डीएम आर्यका अखौरी ने आज सोमवार को पुष्टि करते हुए इस बात को बताया कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कुर्की के दौरान पेट्रोल पम्प का संचालन जारी रखा जाये और इसी आदेश के तहत संचालन शुरू किया गया है।
कुर्की के समय ही तहसीलदार मुहम्मदाबाद को प्रशासक नियुक्त किया गया था और अब तहसीलदार की देखरेख में ही इस पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत इस पेट्रोल पम्प को कुर्क किया गया था। वहीं मीडिया में चल रही इस तरह की खबरों का भी डीएम ने खंडन किया कि राजस्वकर्मी गाड़ियों में पेट्रोल भरेंगे। डीएम ने बताया कि तहसीलदार प्रशासक के रूप में काम करेंगे और उनकी देखरेख में पेट्रोल कंपनी के कर्मचारियों की मदद से पेट्रोल पम्प को संचालित किया जा रहा है।
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