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एसपी के आदेश पर लंबित ई चालानों का निस्तारण!..21 मई को आयोजित लोक अदालत में लंबित ई चालानों का कराए

एसपी के आदेश पर लंबित ई चालानों का निस्तारण!..21 मई को आयोजित लोक अदालत में लंबित ई चालानों का कराए निस्तारण।


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर। अब लगभग हर घर में गाड़ी है, चाहे वो टू-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर. साथ ही अब ट्रैफिक पुलिस भी यातायात नियमों का पालन कराने के लिए एक से बढ़कर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। जिसके चलते जरा सी गलती होने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिक के पास चालान भेज देती है। अगर आपका चालान भी पेंडिंग है, तो आप 21 मई को इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानकारी देने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के आदेशानुसार 21 मई को आयोजित लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा लंबित ई चालानों का निस्तारण किया जा सके इसके लिए जनपद वासियों को 112 पीआरवी, प्रचार वाहन तथा होर्डिंग्स के माध्यम से यातायात पुलिस द्वारा पूरे जनपद में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के जरिये लोगों से उनके पेंडिंग चालान भरने के लिए अपील कर रही है। 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का रहेगा। इस दौरान कोई भी अपने पेंडिंग चालान को जमा कर सकता है। इसको लेकर यातायात प्रभारी सुशील मिश्रा ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को 21 मई को आयोजित लोक अदालत में समय सुबह 10 बजे जाकर अपने लंबित ई चालानों का निस्तारण कराने की अपील किया गया।

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