एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर के मामले में पड़ी अगली तारीख
किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार
गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी के दो मामलों में सुनवाई के लिए अगली तिथि 17 मई और 20 मई नियत की गई है बताते चलें कि 2009 में मोहमदाबाद थाने में धारा 307 के मामले और 2009 में ही करंडा थाना का गैंगस्टर एक्ट के मामले में यह तिथि निर्धारित की गई है।
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि साल 2009 में मीर हसन की तरफ से सोनू यादव पर जानलेवा हमले का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें विवेचना के दौरान 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी को इसमें आरोपी बनाया गया था जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव बरी हो चुका है वही दुसरा मामला 2009 में ही करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का 307 का मुकदमा को गैंग चार्ट बनाकर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें करंडा थाने में दर्ज मुकदमा कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और एक अन्य आरोपी चंदन यादव पहले ही बरी किए जा चुके हैं बताते चले कि दोनों मामले के समय मुख्तार अंसारी जेल में निरुद्ध थे।
इसी मामले में बीते 27 अप्रैल को शासकीय अधिवक्ता के द्वारा लिखित बयान दर्ज कराया गया था जिसके बाद सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 मई को निर्धारित की गई थी और अगली तिथि 307 के मामले में 17 मई और गैंगस्टर एक्ट के मामले में 20 मई निर्धारित किया गया है वहीं जब इस मामले में जानना चाहा कि क्या इस डेट पर निर्णय आएगी या फिर सुनवाई होगी इस अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि माननीय कोर्ट का मामला है इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता.
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