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उत्तर प्रदेश भाजपा विधायक नाबालिंग से दुष्कर्म में!...भेजे गए जेल,होगी सजा,जा सकती है विधायकी

उत्तर प्रदेश भाजपा विधायक नाबालिंग से दुष्कर्म में!...भेजे गए जेल,होगी सजा,जा सकती है विधायकी


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


सोनभद्र:- नाबालिग लड़की के साथ नौ वर्ष पूर्व दुष्कर्म मामले में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई कर भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषसिद्ध पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।

मामले में 15 दिसंबर को सजाई सुनाई जाएगी। दो वर्ष से अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। यह है पूरा मामला चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं।

उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच हुई बहस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। आठ दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया। अब अदालत की ओर से 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।

अगर सजा दो साल से ऊपर की होगी तो विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की। विधायक जी अब जेल में सरकार चलाएंगे।

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