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इस जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर खुलेंगे इतने घंटे शराब की दुकानें………इसका रखना होगा ध्यान



( किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस-Alpayu Express)


मई रविवार 3-5-2020


इस जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर खुलेंगे इतने घंटे शराब की दुकानें………इसका रखना होगा ध्यान


*लखनऊ।* चीन से निकलने के बाद महामारी का रूप धारण करने वाले कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए देश में चार मई से लाकडाउन 3.0 लागू किया गया है। यह 17 मई तक रहेगा। इसी दौरान सरकार ने कोरोना पॉजिटिव केस देखते हुए शहरों को तीन जोन में बांटा है। रेड जोन सबसे खतरनाक है। यहां पर बेहद आवश्यक सेवा के अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। ऑरेंज तथा ग्रीन जोन वालों को राहत दी गई है।


लॉकडाउन 3.0 में प्रदेश में रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह पर शराब की दुकानें नौ घंटा तक खुलेंगी। सरकार को अब लोगों की जान के साथ अपने जहान यानी राजस्व की भी चिंता है। इसी को देखते हुए अन्य छूट के साथ ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में शराब की दुकानें सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।


इस जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर खुलेंगे इतने घंटे शराब कीदे रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने रेडए ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ.साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ कन्टेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी

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