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आबकारी अधिकारी के होश में आते हैं बेहोश हुए शराबी!...शराब, बीयर,भाग और ताड़ी की दुकाने मतदान से 48 घ

आबकारी अधिकारी के होश में आते हैं बेहोश हुए शराबी!...शराब, बीयर,भाग और ताड़ी की दुकाने मतदान से 48 घंटे पहले ही हो जायेगे बंद


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर। खबर गाजीपुर जिले से हैं जहा पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं नगरीय निकाय) गाजीपुर ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद गाजीपुर में प्रथम चरण का मतदान दिनांक 4.05.2023 को होना नियत है एवं मतगणना दिनांक 13.05.2023 को सम्पन्न करायी जायेगी। जनपद के आबकारी अधिकारी ने समस्त मादक पदार्थो एवं शराब की दुकानो (देशी मंदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भॉग एवं ताड़ी की फटकर बिक्री की दुकानों) के मालिको को निर्देशित किया जाता है कि मतदान के दिनांक को जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टा पूर्व से मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने तक एवं मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक को सायं 5ः00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त उस दिनांक को रात्रि 12ः00 बजे तक आबकारी एवं मादक पदार्थो की दुकानों को बन्द रखा जायेगा है।

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