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आपराधिक साजिश के मामले में!...एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त
आपराधिक साजिश के मामले में!...एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त

किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार
गाज़ीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज फैसला दिया है।मामले में निर्णय देते हुए गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया है।कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है।गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश का मामला विचाराधीन था।वर्ष 2009 में मुहम्मदाबाद थाने में मीर हसन ने सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था।इस मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया था।मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव पहले ही कोर्ट से बरी किया जा चुका है।एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार पर केस विचाराधीन था।मामले में कोर्ट ने आज फैसला देते हुए मुख्तार को दोष मुक्त कर दिया।कोर्ट के इस फैसले से माफिया मुख्तार के लिए राहत की खबर है।