‼️आत्मसम्मान की रक्षा के दौरान!..हुई युवक की मौत,महिला को 10 साल की जेल और जुर्माना‼️
- alpayuexpress
- Jun 11
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‼️आत्मसम्मान की रक्षा के दौरान!..हुई युवक की मौत,महिला को 10 साल की जेल और जुर्माना‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ
जून गुरुवार 11-6-2026
गाजीपुर:- खबर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने हत्या के आरोप में एक महिला को 10 साल की सजा और ₹25000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है और आज उसे जेल भेजा गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि साल 2023 में बरेसर थाना क्षेत्र के मनोरथपुर गांव में महिला कमलेशी देवी के घर में मनीष सिंह नाम का युवक जो गांव का ही रहने वाला था वह बदनियति के नियत से घर में घुसा था और उसके बाद जैसे ही वह जबरदस्ती करना शुरू किया घर में रहने वाले अन्य लोग भी जाग गए और फिर कमलेशी देवी ने अपने इज्जत बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस हमले में मृतक पर चाकू के करीब 9 चोट के निशान पाए गए थे जिसके बाद मृतक मनीष सिंह के पिता ने इस मामले में 10 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया और इसके बाद मामला कोर्ट में आया जहां पर करीब आधा दर्जन से ऊपर गवाह इस मामले में अपनी गवाही किया वहीं इस मामले में दो अज्ञात लोगों का भी नाम दर्ज कराया गया था लेकिन कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया और वही आज कमलेषी देवी को धारा 302 की जगह 304 में मामला टर्मिनेट कर आज 10 साल की सजा और 25000 रुपए जुर्माना से दंडित करने का काम किया है सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी कमलेशी देवी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया।





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