आखिर क्या गुनाह था राबिया का जो सारे जुल्म सहती रही ?!...दहेज को लेकर हुई राबिया की हत्या और बच्चे हो हुए अनाथ।
रजत श्रीवास्तव मंडल ब्यूरो चीफ
गाजीपुर:- खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर आपको बताते चले की राबिया, पुत्री-आसिर राईनी, मोहल्ला छावनी वार्ड नंबर 8, जिला कैमूर (भभूवा) बिहार, जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी राजू राईनी , पुत्र - मोहम्मद हबीबुल्लाह उर्फ (बुलबुल), मोहल्ला राईनी कॉलोनी(रौजा) थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर के साथ मार्च 2017 में किया था। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर राबिया को प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन राबिया ने अपने पिता की गरीबी को देखकर अपने ऊपर सारे जुल्म सहती थी। लेकिन अपने पिता से अपनी आप बीती नहीं कहती थी। इसी दरमियान राबिया के तीन बच्चे हुए। पहली पुत्री- 5 वर्ष, दूसरा पुत्र -3 वर्ष, तथा तीसरा पुत्र -9 माह का है। परिवार में प्रतिदिन दहेज को लेकर कलह बनी रहती थी। एक दिन राजू राईनी ने अपने साले से ₹50,000 मांगा। लेकिन अपनी परिस्थितियों को देखते हुए राबिया के पिता ने राजू राईनी को₹30,000 दो माह पहले दिए। लेकिन दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरा। बीते 19 नवंबर को राबिया ने अपनी भाभी व बहन से मोबाइल के माध्यम से 30 मिनट बाद की जो की राबिया के परिवार वालों ने बताया कि व बिल्कुल ठीक थी। राबिया के परिवार वालों के बयान के अनुसार 20 नवंबर 2023 को भोर में लगभग 3:00 बजे के करीब राजू राईनी का छोटा भाई काजू राईनी ने मोबाइल के माध्यम से राबिया के परिवार को सूचना दी की उनकी बेटी की हालत गंभीर है। जब परिवार वालों ने पूछा की क्या हुआ है? तब उसने बताया कि डेंगू हो गया है और एक उल्टी के बाद उसका देहांत हो गया। सुबह करीब 9:00 बजे राबिया के परिवार वाले उसके ससुराल राईनी कॉलोनी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मर चुकी है। जैसे ही चादर उठाकर उसका चेहरा देखा तो उसके गले पर काला निशान दिखाई दिया। निशान देखकर परिवार को शक होने लगा कि उनकी बेटी राबिया की हत्या उसके पति राजू राईनी ने की है। राबिया के मायके वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। राबिया के पिता आसिर राईनी भी छोटे बच्चों को देखकर रोने लगे। यह जानकारी प्रशासन को हुई तब प्रशासन मय फोर्स के साथ राईनी कॉलोनी पहुंची। और राबिया के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राबिया के पति राजू राईनी, छोटा भाई काजू राईनी , सास तेतरा बीबी व ससूर हबीबुल्लाह उर्फ बुलबुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तथा धारा 498 ए, 304 बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961- 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 - 4, लगाई गई। राबिया के मायके वालों ने प्रशासन से राबिया के हत्यारे को कठोर से कठोर दंड देने का आग्रह किया।
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